अगर आपका Driving Licence पुराना है तो जान लें ये खबर
दिल्ली. अगर आपके पास भी 20 साल पुराना यानी साल 2002 से पहले का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि 12 मार्च इन ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अपडेट कराना जरूरी है. अगर ऐसा न किया गया तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाएगी.
परिवहन मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के ‘सारथी’ पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है.
‘सारथी’ पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और करेक्शन से जुड़े काम भी करा सकते हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा ऑनलाइन किया जाए. 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुली रहेगी. इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी. ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अब पूरी प्रक्रिया सारयेथी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है. इसके लिए डेटा का ऑनलाइन होना जरूरी है. विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं. नहीं तो उनके लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकेगा. वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे. इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है. 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं.