जान लीजिए कैसे और कितनी सेफ है खून-पसीने की कमाई
दिल्ली. अमेरिका में बीते कुछ हफ्ते में ही 3 दिग्गज बैंक डूब चुके हैं. एसवीबी फाइनेंशियल (SVB Financial Group) और सिल्वरगेट कैपिटल (Silvergate Capital Corp) के बाद अब सिग्नेचर बैंक (Signature Bank) को भी न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है. फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के अनुसार 2001 के बाद से अब तक 563 अमेरिकी बैंकों का पतन हुआ है. इन दिनों अमेरिका अचानक डूबे बैंकों ने 2008 के आर्थिक संकट की याद दिला दी है. बैंकिंग सिस्टम को लेकर भी चिंता जताई जा रही है.
ऐसे वक्त में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर कोई बैंक डूबता भी है तो इसका ग्राहकों पर क्या असर होगा और उन्हें क्या मिलेगा? क्या आप जानते हैं कि बैंक के डूबने पर भी एक लिमिट तक आपका पैसा सेफ रहता है. जानें किस देश में कितनी मिलती है बैंक जमा पर सुरक्षा.
भारत में 5 लाख तक की गारंटी देती है सरकार
भारत में बैंक डूबने या दिवालिया होने पर जमाकर्ता के पास एकमात्र राहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) द्वारा दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर होता है. अब डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है. आसान भाषा में समझें तो जिस बैंक के अकाउंट में आपके पैसे जमा है और वह डूब जाता है तो 5 लाख रुपये की रकम आपको वापस मिलेगी, भले ही अकाउंट में जमा रकम 5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो.