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मनीष स‍िसोद‍िया को नहीं मिली राहत, 24 मार्च को होगी सुनवाई

दिल्ली. द‍िल्‍ली की आबकारी नीत‍ि (Delhi Excise Policy Case) मामले में जेल में बंद पूर्व ड‍िप्‍टी सीएम मनीष स‍िसोद‍िया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर अब 24 मार्च को अगली सुनवाई होगी. आबकारी नीति तैयार करने से लेकर उसके कार्यान्वयन में कथ‍ित अन‍ियम‍ितताओं और व‍ित्‍तीय गड़बड़‍ियों के मामले में मनीष सिसोदिया की ज़मानत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में आज की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया और CBI के वकीलों को 24 मार्च से पहले लिखित दलील जमा करने को कहा है. सिसोदिया की जमानत पर अब उस दिन 2 बजे सुनवाई होगी.

इससे पहले मनीष के वकील दयान कृष्णन ने राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) को बताया कि मनीष का मोबाइल फोन सीज हो चुका है. दूसरे फोन को लेकर हम पहले ही जवाब दे चुके हैं. हमारी कोर्ट से अपील है कि अब मनीष की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए.

सिसोदिया के वकील ने कहा क‍ि LG द्वारा CBI को जांच सौंपे जाने वाले दिन मोबाइल फोन बदला जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है. सिसोदिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह एक पब्लिक सर्वेंट हैं, मामले में दो और पब्लिक सर्वेंट हैं जिनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया और उनको जमानत मिल चुकी है.

मनीष सिसोदिया के वकील ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले में सीबीआई सिर्फ मनीष को परेशान कर रही है. आबकारी मामले में सीबीआई की जांच मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकीं हैं. सीबीआई के पास इस मामले में अब कुछ नया नहीं है. मनीष के वकील पी चिदम्बरम केस का हवाला दे रहे हैं.

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