आजमगढ़ : टोल प्लाजा कंपनी पर मुकदमा, एक करोड़ 62 लाख से अधिक की टैक्स चोरी
आजमगढ़ जिले में 100 का स्टैंप लगाकर एक करोड़ 62 लाख 20760 रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। आजमगढ़ वाराणसी लुंबिनी नेशनल हाईवे 233 अमोड़ा टोल प्लाजा का मामला है। इस मामले का खुलासा आजमगढ़ के सहायक आयुक्त स्टांप राजेश कुमार की जांच में हुआ है।
विगत एक वर्ष से स्टांप शुल्क अनुबंध की कॉपी टोल प्लाजा के अधिकारियों से मांगी जा रही थी। 1 वर्ष बाद कॉपी मिलने के बाद जब मामले की जांच की गई तो उसे जांच में खुलासा हुआ की ₹100 का स्टैंप लगाकर एक करोड़ 62 लाख 20 हजार 760 रुपए की टैक्स चोरी की गई है। ऐसे में टोल कंपनी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 1 वर्ष के दौरान 40 करोड़ 55 लाख 18 हजार 786 रुपए की वसूली की गई।
सहायक आयुक्त स्टांप राजेश कुमार ने बताया कि आंध्र प्रदेश की कंपनी टी रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। स्टांप अधिकारी का कहना है कि नहीं किसी व्यक्ति संस्था को टोल वसूलने का लाइसेंस देती है और एक निश्चित समय के लिए देती है। इसी के तहत 19 जून 2024 से 19 जून 2025 तक 1 वर्ष के लिए टोल टैक्स वसूली के संबंध में अनुबंध किया गया था।
इसी अनुबंध से संबंधित पत्र भी मांगा गया था पर कंपनी ने 1 वर्ष बाद उपलब्ध कराया। जब पत्र की जांच की गई तो स्टांप चोरी का मामला सामने आया। सहायक आयुक्त ने बताया कि दो प्रतिशत स्टांप और दो प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज ऐसे में कुल मिलाकर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी बनती है। सहायक आयुक्त स्टांप ने बताया कि वसूलने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इसके साथ ही पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखने किया मौका भी दिया जाएगा। मामले में नोटिस जारी होने के बाद न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही मूल स्टांप की कमी ब्याज और जुर्माना भी वसूला जाएगा।