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बुलंदशहर : गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 2 वर्ष कारावास की सजा

बुलंदशहर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि मैनपुरी जनपद के थाना बिछावा क्षेत्र निवासी राजपाल पुत्र रामप्रकाश अवैध रूप से सक्रिय एक गैंग का सदस्य था, जिसका सरगना मनोज यादव था। गैंग के सदस्य आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बिजली के तार काटकर चोरी करते थे और चोरी का सामान बेचकर लाभ कमाते थे।
गिरोह की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी सिकंदराबाद द्वारा वर्ष 2023 में गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) बुलंदशहर चंद्रविजय श्रीनेत ने सुनवाई के उपरांत आरोपी राजपाल को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

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