Live News

बुलंदशहर : बेटी से रेप के दोषी पिता को 21 साल कैद

बुलंदशहर में 2018 में अपनी ही बेटी से रेप करने वाले पिता को एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट ने दोषी मानते हुए 21 साल की सजा और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। रेप के आरोप में दोषी पिता को धारा 376 के तहत 14 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

साथ ही धारा 452 के तहत पांच साल का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। वहीं, धारा 506 के तहत दो साल की साधारण कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 45 हजार रुपये की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

यह शर्मनाक घटना तब हुई जब पीड़िता अपनी मां और बहनों के साथ ननिहाल में रह रही थी। आरोपी मुश्ताक, जो बझैड़ा गांव का निवासी है, ने अपनी दूसरी शादी के बाद अपनी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। एक दिन मौका देखकर वह अपनी सौतेली पत्नी के साथ ननिहाल पहुंचा। उस वक्त पीड़िता की मां और बहनें खेत पर गई हुई थीं। घर में अकेली पाकर उसने दुराचार को अंजाम दिया।

इस दुष्कर्म में कलयुगी पिता की सौतेली पत्नी ने भी उसका साथ दिया। हालांकि, अदालत ने 2019 में सौतेली मां की पत्रावली को अलग कर दिया। पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने जाकर मामला दर्ज कराया। जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप के दौरान दुराचार की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।।

Umh News india

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *