बुलंदशहर : मिलावटखोरों पर 12.50 लाख का जुर्माना
बुलंदशहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीएम प्रशासन न्यायालय ने जिले के 41 मामलों में मिलावटखोरों को दोषी मानते हुए कुल 12 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
ये मामले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में दाखिल किए गए थे। जांच में पाया गया कि संबंधित दुकानदारों और कारोबारियों द्वारा मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे।
इन मामलों में खुर्जा क्षेत्र के गांव भुन्ना जाटान का एक मामला विशेष रूप से गंभीर रहा। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम ने छापा मारकर नकली पनीर बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया था। फैक्टरी से लिए गए चार नमूनों की लैब जांच में पनीर पूरी तरह असुरक्षित पाया गया। इस मामले में दोषियों पर 1 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम प्रशासन न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री से आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। कोर्ट ने जोर दिया कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए दोषियों पर आर्थिक कार्रवाई की गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग द्वारा समय-समय पर बाजारों, डेयरी, मिठाई की दुकानों, होटल और फैक्ट्रियों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

