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बुलन्दशहर। विधायक मीनाक्षी सिंह  को एमपी-एमएलए न्यायालय ने किया तलब, मुकद्दमा राज्य के रूप में चलाने की दी अनुमति

बुलन्दशहर। कोविड प्रोटोकॉल, महामारी एक्ट व धारा 144 सीआरपीसी आदि के उल्लंघन मामले में एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह को तलब किया है। मुकद्दमा वादी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ओजस्वी के प्रोटेस्ट पर मुकद्दमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की है।

अधिवक्ता वादी मोहित गर्ग ने बताया कि मामला बीस जनवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा डीएम द्वारा घोषित धारा 144 तथा आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार मीनाक्षी सिंह द्वारा नामांकन के दौरान उनके साथ आये लोगों द्वारा सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी की जा रही थी, कुछ लोग बिना मास्क के थे। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया भी गया था लेकिन नियमों का पालन न करने पर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा बिना सही साक्ष्य अंकित किये मुकद्दमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया गया था।

विधायक को तलब कर मुकद्दमा राज्य रूप में चलाने की दी गयी अनुमति

जिस पर अधिवक्ता वादी मोहित गर्ग द्वारा न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे सुनने के उपरांत न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट ने विधायक को तलब करते हुए मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की। विवेचक द्वारा शासनादेश 2021का दुरूपयोग करते हुए उसे 2022 मे लगा दिया। जिसे न्यायालय ने गंभीर मानते हुए नियमानुसार कारवाई हेतु एसएसपी को भी पत्र जारी किया। विधायक मीनाक्षी सिंह को तलब करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 15अप्रैल नियत की गयी है।

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