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बुलंदशहर : दरोगा के वेतन से 50 रुपए काटने का आदेश

बुलंदशहर में आगरा में तैनात एक दरोगा के वेतन से 50 रुपए काटने का कोर्ट ने आदेश दिया है। दरोगा अनुराग सिंह फर्जीवाड़े के एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं आ रहे थे।

मामला 2019 का है। अनुराग सिंह नगर कोतवाली में तैनात थे। उन्होंने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत सरकार बनाम सविता के मामले की जांच की थी। यह मुकदमा बुलंदशहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में चल रहा है।

कोर्ट ने दरोगा को 11 बार नोटिस भेजा। थाना कोतवाली नगर से थाना खंडौली कमिश्नरेट आगरा को भी नोटिस की मूल प्रतियां भेजी गईं। अभियोजन अधिकारी ने फोन पर भी सूचित किया। लेकिन दरोगा न तो कोर्ट में आए और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दिए।

कोर्ट ने इसे अवमानना की श्रेणी में रखा है। मामले में अन्य सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं। सिर्फ दरोगा के बयान के कारण आगे की कार्रवाई रुकी है।

कोर्ट ने एसएसपी और कोषाधिकारी आगरा को मई माह के वेतन से 50 रुपए काटकर सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है। अगर फिर भी दरोगा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत हाई कोर्ट में मामला भेजा जा सकता है।

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