Delhi: अब पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा इन गाड़ियों को फ्यूल, जानें
दिल्ली में प्रदूषण रोकने नया नियम लागू किया गया है। आज 1 जुलाई 2025 से 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं भरवा पाएंगी। अगर कोई वाहन चालक ऐसा करने की कोशिश करता है, तो गाड़ी जब्त की जा सकती है।
परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस इस नियम को सख्ती से लागू करने में जुटे हैं। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए हैं और उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करके उनकी उम्र का पता लगाएंगे।
पेट्रोल पंप पर निगरानी और चेतावनी
दिल्ली के कई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े पोस्टर और नोटिस लगाए गए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी गाड़ी की उम्र और रजिस्ट्रेशन देखकर ही ईंधन दे रहे हैं। अगर कोई जोर-जबरदस्ती करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जा रही है। कैमरों और हूटरों लगने के बाद सभी पेट्रोल पंप अब सतर्क हैं। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी कैमरे में आती है, हूटर बज जाता है और अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो जाता है। नए नियम से लाखों वाहन मालिकों को परेशानी हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार का मानना है कि यह कदम राजधानी की हवा को साफ करने के लिए बेहद जरूरी है।
वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। सरकार उम्मीद कर रही है कि “नो फ्यूल पॉलिसी” से पुरानी गाड़ियां धीरे-धीरे सड़कों से हटेंगी और दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा मिल पाएगी।