गोरखपुर : बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 26 जनवरी से लागू होगी “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति
गोरखपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गोरखपुर में 26 जनवरी से “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति सख्ती से लागू की जाएगी। DM कृष्णा करुणेश के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
कानूनी प्रावधानों का सख्त पालन अनिवार्य केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 201 के अनुसार, सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी सात दिनों के भीतर अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं, जिनमें यह साफ लिखा हो कि 26 जनवरी से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, सभी पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरों को सक्रिय रखने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके।
सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर रोक लगाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नीति का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी समझें। यह नियम न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है।