गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी अस्थायी जमानत 30 जून को समाप्त होने वाली थी।