जज साहब मैं प्रेग्नेंट हूं… जमानत की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंची मुस्कान, याचिका खारिज
मेरठः उत्तर प्रदेश मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुख्य आरोपियों, मुस्कान रस्तोगी और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज की गई. याचिका को अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला की कोर्ट ने खारिज किया. शनिवार (3 मई 2025) को मेरठ की एंटी करप्शन (सेकेंड) कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. मुस्कान की तरफ से कहा गया था कि वह प्रग्नेंट है, ऐसे में उसे जमानत दी जाए. कोर्ट ने मामले की गंभीरता और पर्याप्त सबूतों के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया.
मुस्कान और साहिल पर सौरभ की बेरहमी से हत्या का आरोप है. 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी. शव को चार टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया गया था. हत्या के बाद दोनों शिमला, मनाली और कसोल घूमने चले गए थे. पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
प्रेग्नेंसी को बनाया था आधार
मुस्कान ने जमानत के लिए अपनी प्रेग्नेंसी को आधार बनाया, जबकि उनकी वकील रेखा जैन ने तर्क दिया कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और मुकदमा देरी से दर्ज हुआ. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मामला अत्यंत गंभीर है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है. कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
स्थानीय लोगों में इस हत्याकांड को लेकर गहरा आक्रोश है और वे आरोपियों को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, जो जल्द कोर्ट में दाखिल होगी. अगली सुनवाई 9 मई को होगी. इस फैसले से पीड़ित पक्ष को राहत मिली है, जबकि मुस्कान और साहिल अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करने की तैयारी में हैं.