अब यूपी में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है. सबसे बड़ी राहत यह है कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं होगी.
इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है. सरकार का मानना है कि पहले कई विभागों से एनओसी लेने की अनिवार्यता के कारण प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी, जिससे उद्यमी परेशान होते थे. अब इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके निवेशकों को तेजी से लाइसेंस मिल सकेगा. नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप या डीजल पंप खोलने के लिए मुख्य रूप से राजस्व विभाग, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग और संबंधित विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही एनओसी लेनी होगी. बाकी अन्य विभागों, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग आदि के लिए आवेदक को केवल एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना काफी होगा. इसमें आवेदक खुद घोषणा करेगा कि वह सभी नियमों और मानकों का पालन करेगा.
फैसले का स्वागत
यह बदलाव प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाने की सरकार की लगातार कोशिशों का नतीजा है. अधिकारियों का कहना है कि इससे नए पेट्रोल पंप जल्दी खुल सकेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ईंधन की उपलब्धता भी बेहतर होगी. उद्यमियों और निवेशकों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका मानना है कि इससे छोटे-बड़े कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा और प्रदेश में पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाए और आवेदनों का तेजी से निस्तारण हो. अगर आप भी पेट्रोल या डीजल पंप खोलने की योजना बना रहे हैं, तो संबंधित जिला प्रशासन या खाद्य एवं रसद विभाग से संपर्क करें.

