सुल्तानपुर : राहुल गांधी की सुनवाई टली, गवाह नहीं पहुंचा कोर्ट
रायबरेली सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि गवाह राम चंद्र दुबे के अनुपस्थित रहने और स्थगन प्रार्थना पत्र देने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी।
यह मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी।
इस मामले में पांच साल तक अदालती कार्यवाही चली। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। गत 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इस मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था।
राहुल गांधी के बयान के बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह शुरू हुई है। अक्सर हड़ताल और गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।

