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Firecrackers News: दिवाली पर जमकर फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे !

Supreme Court on Green Firecrackers News: दिल्ली-एनसीआर में अबकी दिवाली पटाखों वाली होगी. दिल्ली वाले इस बार ग्रीन पटाखों उड़ा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है, मगर पारंपरिक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार रखा है. अब सवाल है कि क्या दिल्ली-एनसीआर वाले कभी भी जमकर ग्रीन पटाखे फोड़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर वक्त पटाखे फोड़ने का लाइसेंस मिल गया है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो एक नजर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर दौड़ा लीजिए.

जी हां, ग्रीन पटाखों पर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है. इसलिए आप उससे पहले या बाद में ग्रीन पटाखे भी नहीं फोड़ सकते. पटाखे फोड़ने की केवल तारीख ही नहीं, बल्कि समय भी सीमित है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्तों में बताया है कि दिल्ली-एनसीआर वाले कब ग्रीन पटाखे जला सकते हैं.

सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि दिल्ली सरकार के 14 अक्टूबर 2024 के पूर्ण प्रतिबंध आदेश में अस्थायी राहत दी जा रही है. पटाखे केवल 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे. ग्रीन पटाखों के QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की नियमित जांच की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एनसीआर क्षेत्र में बाहरी राज्यों से पटाखों की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. फर्जी या नकली पटाखे मिलने पर संबंधित निर्माता का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा. सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से AQI और जल गुणवत्ता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे. अन्य प्रकार के पटाखे- जैसे रॉकेट, फ्लावर पॉट या सीरम- पूर्ण रूप से वर्जित रहेंगे. अब सवाल है कि अगर कोई नियम तोड़कर कर पटाखे जलाता है तो क्या होगा?

शर्तें नहीं मानने पर एक्शन

उसके लिए पुलिस को पेट्रोलिंग टीमें गठित करने का आदेश दिया गया है. उल्लंघन पर नोटिस जारी होंगे और दोषियों पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को नहीं मानते हैं तो आप भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. एक नजर में जान लीजिए शर्तें.

  • सुप्रीम कोर्ट की शर्तें:
    केवल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकती है.
  • यह बिक्री केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही होगी.
  • ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.
  • कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
Umh News india

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