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संभल में नमाजियों की सीमित संख्या के आदेश पर रोक

संभल, की गौसिया मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने के प्रशासनिक आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के समय पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नमाज में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस-प्रशासन सुरक्षा पर ध्यान दे।

यह पूरा मामला संभल की तहसील चंदौसी के थाना हयातनगर क्षेत्र स्थित गांव धनेटा सोतीपुरा की गौसिया मस्जिद से संबंधित है। याचिकाकर्ता मुनाजिर खान के मुताबिक, पिछले साल फरवरी महीने में हयातनगर थाने से पुलिसवाले आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। एक बार में 5-6 लोग ही नमाज अदा करें।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में संभल के DM-SP पर नाराजगी जताते हुए इस आदेश की निंदा की थी। कोर्ट ने कहा था- अगर वे कानून-व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला ले लेना चाहिए।

आज न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने जिला प्रशासन के इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हर परिस्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है।

Umh News india

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