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बुलंदशहर : देह व्यापार मामले में पहली बार सजा, तीन आरोपियों को 3-3 साल की जेल 

बुलंदशहर में देह व्यापार के एक मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह जिले में इस तरह के मामले में पहली बार सुनाई गई सजा है। एडीजे द्वितीय फास्ट्रैक कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास के साथ 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला बुलंदशहर तहसील के शिकारपुर क्षेत्र का है, जहां पहासू पुलिस ने 2015 में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वेश्यावृत्ति के धंधे का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने यामीन, उसकी पत्नी बानो और एक अन्य महिला रानी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों पर युवतियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने का आरोप था।

जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से पहासू क्षेत्र में यह अवैध धंधा चला रहे थे। वे महिलाओं को फंसाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते थे। पुलिस को जैसे ही इस गोरखधंधे की जानकारी मिली, तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले से जिले में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद जगी है।

Umh News india

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