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बुलंदशहर : 3 आरोपियों को आजीवन कारावास

बुलंदशहर के कृष्णानगर में 2017 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। सचिन, विशाल और सम्मन उर्फ समशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 6,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला सितंबर 2017 का है, जब आरोपियों ने सुनील कुमार के पुत्र मनीष की चाकू से हत्या कर दी थी। इस संबंध में कोतवाली नगर थाने में धारा 323, 302, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 17 नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत इस मामले की विशेष निगरानी की गई। बुलंदशहर की मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश कल्पना (एडीजे/पोक्सो-02 अनूपशहर) की अदालत ने 3 जुलाई 2023 को यह फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से धर्मेंद्र राघव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कांस्टेबल ओमकार और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दीपक शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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