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बुलंदशहर : हाईवे पर मां-बेटी से गैंगरेप करने वाले 5 राक्षसों को उम्रकैद

बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-91 पर परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने 9 साल 4 महीने और 22 दिन के बाद फैसला सुनाया। इस दौरान जज ओम प्रकाश वर्मा ने तल्ख टिप्पणी की। कहा- सभ्य समाज से राक्षसों से दूर रखा जाए। जब तक जिंदा रहें, इन्हें जेल में रखा जाए।

पॉक्सो ​​​​​कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1.81-1.81 लाख जुर्माना भी लगाया। इसमें से आधा पैसा पीड़ित मां-बेटी को दिया जाएगा। सजा के बाद रेपिस्ट जुबैर ने चिल्ला-चिल्लाकर कहा- मैं निर्दोष हूं। मुझे झूठा फंसाया गया है। हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

यह वही जुबैर है, जिसने 20 दिसंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडियाकर्मियों को देखकर अपने हाथ हवा में लहराए थे, फिर मुस्कुराते हुए बोला- ‘जियो राजा, मुझे फेमस कर दो।’ इसके बाद पुलिस उसे धक्का देकर आगे ले गई थी।

मामला 2016 का है। जब नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार को बदमाशों ने लूट के इरादे से रोका, फिर कार सवार मां और उसकी नाबालिग बेटी से हाईवे किनारे खेत में गैंगरेप किया था। बाकी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी।

घटना जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर और देहात कोतवाली से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, लेकिन पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में 9 साल में 25 लोगों की गवाही हुई।

कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। इनमें एक की बीमारी से मौत हो चुकी है। 2 एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। 3 को बरी किया जा चुका है

आरोपी पक्ष के वकील शिव चरण माहुर ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा- वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने पहचान, DNA साक्ष्य और FIR तक पर सवाल उठाया।

Umh News india

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