बुलन्दशहर : पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर सहित पांच आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, SSP को दिया नोटिस
बुलन्दशहर : विशेष एमपी/एमएलए/एसीजेएम अनूप शहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में चल रहे एक मुकदमा में पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर सहित पांच आरोपियों के खिलाफ बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस द्वारा हाजिर न किये जाने नाराजगी जताते हुए एसएसपी बुलंदशहर को अभियुक्तों को गैर जमानती वारंट तामील कराने का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के बाद भी संबंधित थाना पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्तों की पेशी नहीं करायी गयी थी।जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक व उप्र सरकार को पत्र लिखकर गैर जमानती वारंट तामील करायें जाने के लिये निर्देशित किया था।परिवादी के वकील अनुपम यादव व अनु प्रति यादव ने बताया कि परिवादी धर्मेंद्र ने पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।जिसमें न्यायालय द्वारा हरि नारायण राजभर व उसके बेटे के साथ अन्य लोगों को धारा 420.467.468.471,में तलब किया गया था।जिसमें हरि नारायण राजभर व सभी अभियुक्तों के विरुद्ध समन जारी किए गए
समन जारी होने के बाद भी हरि नारायण राजभर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।तब न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए।तब भी हरि नारायण राजभर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद न्यायालय द्वारा पुलिस को व उच्च अधिकारियों को अलग-अलग दिनांक पर लेटर जारी किए गए। ताकि गैर जमानती वारंट की तामील कराई जा सके। परंतु पुलिस द्वारा हरि नारायण राजभर को न्यायालय में पेश नहीं किया गया।
न्यायालय द्वारा पुलिस की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी करते हुए एसएसपी बुलंदशहर नोटिस जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से न्यायालय द्वारा जारी अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानती वारंट का अनुपालन स्वयं कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में यह माना जायेगा कि आपका कृत्य व आचरण संबंधित थाना की तरह है।