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जीएसएस अध्यक्ष व संचालक मंडल सदस्य अयोग्य घोषित

पावटा (राजेश कुमार हाडिया)। चुनाव में अध्यक्ष पद में संचालक मंडल सदस्य के पद में गलत दस्तावेज दिखाकर चुनाव लड़ने पर जांच में दोषी पाए जाने पर विभाग द्वारा अध्यक्ष व संचालक मंडल सदस्य को अयोग्य करार दे दिया गया है।

जानकारी के अनुसार ढाणी नोन सिंह वाली सुजात नगर निवासी बनारसी देवी पत्नी ग्यारसी लाल यादव ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 58 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम सेवा सहकारी समिति सुजातनगर के अध्यक्ष व संचालक मंडल सदस्य पद के लिए चुनाव हुए जिसमें 29 अगस्त 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन, 3 सितंबर 22 को मतदाता अंतिम सूची प्रकाशन, 9 सितंबर 22 को नाम वापसी एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन, 23 सितंबर 22 को मतदान, 24 सितंबर 22 को पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। बनारसी देवी ने शिकायत व आरोप लगाते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर सुजातनगर निवासी रामस्वरुप मीणा पुत्र हिरालाल मीणा ने अपनी संतान का झूठे तथ्य दिखाकर व सुजातनगर निवासी संचालक मंडल सदस्य के लिए शंभू नायक पुत्र गंगू नायक ने शिक्षा के गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर के चुनाव लड़ा था।

जब मैंने इनके द्वारा संतान व शिक्षा संबंधित झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने की शिकायत व वाद किया तो विभागीय हुई जांच में 29 जनवरी 2024 को पंच निर्णायक एवं निरीक्षक सहकारी समिति जयपुर (ग्रामीण) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की 60 (1) एवं धारा 115 के तहत सुरेश कुमार शर्मा ने जांच कर निर्णय सुनाते हुए अध्यक्ष पद पर विजेता राम स्वरूप मीणा पुत्र हीरा लाल मीना के नियमानुसार संतान अधिक होने व संचालक मंडल सदस्य के पद पर विजेता शंभू पुत्र गंगू नायक ने शिक्षा में गलत दस्तावेज दिखाकर चुनाव लड़कर जीता था जो जांच में इन दोनों ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़कर जीता था जिनकी शिकायत पर इन दोनों ने दस्तावेज जांच में प्रस्तुत नही कर पाए इसलिए दोनो को निर्योग्य घोषित कर दिया गया।

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