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खुर्जा : गैंगस्टर कासिम की 29.60 लाख की संपत्ति कुर्क

बुलंदशहर में गैंगस्टर कासिम की 29 लाख 60 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने पारित किया है। यह संपत्ति कासिम ने अवैध गतिविधियों से अर्जित की थी।

विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट), बुलंदशहर, योगेश कुमार ने बताया कि यासीन पुत्र यामीन, निवासी ग्राम इस्लामाबाद, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलंदशहर (वर्तमान पता मोहल्ला शेख पेन, थाना खुर्जा नगर) ने एक अवैध गैंग बनाया था। इस गैंग का लीडर आरिफ था और कासिम इसका सदस्य था।

अभियुक्तगण अवैध धन कमाने के लिए चोरी, लूट, गोकशी, बलवा, हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगना, अवैध नशीली पदार्थों की तस्करी, अवैध शस्त्र रखना और गुंडा अधिनियम जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त थे। कासिम वर्ष 1996 से अपराध जगत में सक्रिय था।

कासिम ने इन्हीं अवैध अपराधों से धन अर्जित कर ग्राम इक्का ताजपुर उर्फ सिकरा में अपने नाम पर खाता संख्या 646, गाटा संख्या 1713, रकबा 0.960 हेक्टेयर में से एक चौथाई हिस्सा खरीदा था। इस संपत्ति का कुल मूल्य 29 लाख 60 हजार रुपये आंका गया है।

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अल्ताफ अंसारी, थाना अरनिया ने गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की की रिपोर्ट तैयार कर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को भेजी थी।

जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर ने पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अभियुक्त कासिम को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा। कासिम ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत कुर्की की रिपोर्ट को सही पाया। इसके बाद, 4 फरवरी 2021 को उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित कर मामले को गैंगस्टर न्यायालय, बुलंदशहर को जांच के लिए भेज दिया गया।

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