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खुर्जा : सपा के राष्ट्रीय सचिव को MP-MLA कोर्ट ने भेजा जेल, आदर्श चुनाव आचार संहिता मामले में दोषी करार

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खुर्जा , समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और खुर्जा के पूर्व विधायक बंसी पहाड़िया को अनूपशहर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल 11 महीने की सजा सुनाई है। उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी संशोधन (अध्यादेश) 2020, और आईपीसी की धाराओं के उल्लंघन के मामला दर्ज था। इसके साथ ही उन पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

जाने क्या है मामला

यह मामला 3 फरवरी 2022 की रात का है, जब खुर्जा नगर में सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी बंसी पहाड़िया के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का जनसंपर्क यात्रा कार्यक्रम था।

उपनिरीक्षक प्रदीप गौतम ने खुर्जा नगर कोतवाली में बंसी पहाड़िया और 400-450 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप था कि जनसंपर्क यात्रा के समाप्त होने के बाद, बंसी पहाड़िया और उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता और कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए 30-40 गाड़ियों और बाइक के साथ रैली निकाले, ढोल बजाते हुए नारेबाजी की और कालिंदी कुंज के सामने कार्यालय पर जमा हो गए।

उपनिरीक्षक गौतम की तहरीर के आधार पर खुर्जा नगर कोतवाली में बंसी पहाड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और कोर्ट ने सभी आरोपों को सही मानते हुए बंसी पहाड़िया को दोषी करार दिया। अदालत ने बंसी पहाड़िया को उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य महामारी अध्यादेश 2020 और अन्य धाराओं में तीन साल 11 महीने की सजा और 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सजा के बाद पूर्व विधायक बंसी पहाड़िया को जेल भेज दिया गया है। इस फैसले से सपा और रालोद के समर्थक भी हतप्रभ हैं।

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