महासमुन्द : अवैध महुआ शराब उड़ीसा प्रान्त निर्मित जप्त
महासमुन्द (नायकराम ठाकुर), प्रभात मलिक के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित कुमार जायसवाल तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी मंडल प्रभारी श्री निधीश कोष्ठी के मार्गदर्शन में दिनांक 2/1/24को आबकारी टीम द्वारा आबकारी वृत्त बागबाहरा अंतर्गत ग्राम- उखराथाना कोमाखान में चमरू माँझी मंदिर के पास (पुलिया नाला) के नज़दीक अवैध महुआ शराब उड़ीसा प्रान्त निर्मित 50 नग चिड़ीं छाप पाउच प्रत्येक पाउच 200ml कुल 10 लीटर शराब जप्त कर आरोपी विक्रम रायके विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त बागबाहरा प्रभारी सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी सविता मेश्राम के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक श्री दरस राम सोनी, श्री हृदय तिरपुड़े आबकारी मुख्य आरक्षक श्री माधव राव ,आबकारी आरक्षक देवेश माँझी , संजय तिवारी वाहन चालक गांधी राम ठाकुर और समस्त आबकारी स्टाफ़ उपस्थित रहे।