MLA कोर्ट ने सुनवाई कर भाजपा विधायक विधायक मीनाक्षी सिंह को दी जमानत
खुर्जा , कोविड प्रोटोकॉल,महामारी एक्ट व आचार संहिता आदि के उल्लंघन मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने खुर्जा भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह को तलब किया था। जिसमें विधायक मीनाक्षी सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने विधायक की ओर से आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत की अर्जी लगायी गयी। जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी /एमएलए स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी।
आचार संहिता,कोविड प्रोटोकॉल,महामारी एक्ट का किया था उल्लंघन
मामलों की अगली सुनवाई के लिये 20मई की तिथि नियत की है। दो मामले आठ व जनवरी 2017के हैं जिसमें खुर्जा नगर कोतवाली में बिना अनुमति दीवार पर चुनावचिह्न कमल का फूल बनाये जाने व पोस्टर लगाकर आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। तीसरा मामला 20जनवरी 2022का है। जिसमें कोर्ट ने मुकद्दमा वादी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ओजस्वी के प्रोटेस्ट पर मुकद्दमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की थी।
अधिवक्ता वादी मोहित गर्ग ने बताया कि मामला बीस जनवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा डीएम द्वारा घोषित धारा 144 तथा आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन किया गया था।
सड़क पर खड़े होकर की नारेबाजी
तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार मीनाक्षी सिंह द्वारा नामांकन के दौरान उनके साथ आये लोगों द्वारा सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी की जा रही थी, कुछ लोग बिना मास्क के थे। उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताया भी गया था लेकिन नियमों का पालन न करने पर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा बिना सही साक्ष्य अंकित किये मुकद्दमे को अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया गया था।