Dailynews

अब 20 किलोमीटर तक टेंशन फ्री चलाएं गाड़ी, नहीं देना होगा 1 रुपया भी टोल, ये शर्त है

Share News

दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है. नए नियम, जिन्हें “राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) संशोधन नियम, 2024” कहा जा रहा है, के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य-शुल्क नीति लागू की गई है. यानी आपको 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई टोल नहीं देना होगा.

यह प्रावधान केवल उन वाहनों के लिए लागू होगा जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) ऑन-बोर्ड यूनिट से लैस होंगे. नवीनतम संशोधन के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.

20 किमी से ज्यादा चलाई गाड़ी तभी लगेगा टोल
यदि किसी दिन में 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाती है, तो उपयोगकर्ताओं से केवल 20 किलोमीटर से अधिक की वास्तविक यात्रा दूरी पर ही टोल लिया जाएगा. इस बदलाव का उद्देश्य छोटे सफर के लिए ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ को कम करना है, जबकि लंबी यात्राओं के लिए उचित शुल्क संरचना को बनाए रखना है.

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत, जो ड्राइवर, मालिक या मोटर वाहन का प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा उसी खंड का उपयोग करता है, उससे प्रति दिशा में 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर शून्य-शुल्क लिया जाएगा. यदि दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो केवल वास्तविक यात्रा दूरी पर शुल्क लिया जाएगा.”

इससे पहले, जुलाई में, सड़क मंत्रालय ने FASTag के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पायलट आधार पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)-आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *