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उन्नाव में 8 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144:धरना-रैली और जुलूस पर रहेगी रोक : डीएम

उन्नाव में डीएम अपूर्वा दुबे ने 8 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। बताया गया है कि वर्तमान समय में संभावित विभिन्न परीक्षाओं के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों का राजनैतिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसको लेकर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है।

जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे के द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया कि आगामी कुछ दिनों में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होनी हैं। इसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए आगामी 8 मार्च तक जनपद उन्नाव में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का पालन कराने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम समेत तहसीलदार को पत्र भी भेजा गया है। धारा 144 का कड़ाई से पालन किया जाए इसके भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई

डीएम द्वारा जारी पत्र में अवगत कराया गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेंगे और धरना प्रदर्शन रैली या अन्य किसी भी प्रकार का बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति समुदाय राजनीतिक और राजनैतिक पार्टी संगठन भाषण नारेबाजी आदि नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रेलमार्ग बाधित करने पर भी रोक

कोई भी व्यक्ति समूह छत पहुंचाने के उद्देश्य अपनी छत प्रतिष्ठानों में पत्थर एकत्र नहीं करेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। न ही किसी प्रकार की आतिशबाजी और गोला-बारूद एकत्र करेगा सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग यातायात किसी भी प्रकार का बाधित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू होने के बाद जनपद के किसी भी कोने में एक स्थान पर 4 से अधिक लोग एक साथ पाए गए तो उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई होगी।

Umh News india

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