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Crime News

गाजियाबाद में पति की जीभ काटकर पुलिसवालों से भिड़ी:बोली- REEL बनाने से रोकता था

मैंने शादी के बाद पति और सास को बता दिया था कि मैं अपनी शर्तों पर ही ससुराल में रहूंगी। मुझसे झगड़ा मोल मत लेना, अगर किसी ने मुझे ‘तू’ भी कहा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।’

ये कहना है गाजियाबाद की ईशा का, जिस पर पति विपिन की जीभ काटने का आरोप है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है।

ईशा की सास गीता ने थाने में बहू की खौफनाक स्टोरी सुनाई। कहा- शादी के बाद मेरा बेटा (विपिन) बहू के मंसूबे समझ ही नहीं पाया था। शादी के 1 महीने बाद ही हमें पता चला कि वो छिपकर शराब और सिगरेट पीती थी। अपनी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती थी।

जब विपिन ने उसके पास सिगरेट देख ली, तो वो बेडरूम में उसके सामने ही पीने लगी। विपिन ने कहा- तुम प्रेग्नेंट होगी, तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, मगर वो नहीं मानती थी। अब तो उसने मेरे बेटे की जीभ ही काट दी।

थाने में भी ईशा पुलिस वालों से भिड़ गई। वह कहने लगी- पति कहता था कि अंडा करी नहीं खाऊंगा, तो मैंने सब्जी फेंक दी। फिर वो डांटता रहा, गुस्से में मैंने जीभ ही काट दी।

ये कहानी गाजियाबाद के संजयपुरी गली नंबर बेगमाबाद में जून, 2025 से शुरू होती है। जब राम अवतार और गीता ने अपने इकलौते बेटे विपिन की शादी ईशा से की।

घर बहुत छोटा था, इसलिए ऊपर की मंजिल पर कमरा बनवाकर विपिन पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगा। ईशा मेरठ के मलियाना इलाके की रहने वाली है। विपिन मोदीनगर में एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता है।

सोमवार रात को ईशा ने अपने और पत्नी के लिए अंडा करी बनाई थी। 8 बजे जब विपिन घर वापस लौटा, तो पत्नी से कहा- मैं रोज-रोज अंडे नहीं खा सकता हूं।

ईशा ने कहा- फिर अपने और मेरे लिए चिकन ऑर्डर कर दो। ये कहते हुए उसने पलंग के नीचे से शराब की बोतल निकाल ली। विपिन इस बात को लेकर गुस्सा हो गया।

रात 11 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया। 2 घंटे चले इस झगड़े में ईशा ने रात 1 बजे विपिन को कई थप्पड़ मारे।

पति ने बचाव किया, तो प्यार करने के बहाने ईशा ने विपिन की जीभ अपने दांतों के बीच पकड़ ली और तेजी से काट दी। विपिन का मुंह खून से भर गया। दर्द से बिल-बिलाते हुए, वो उसी हालत में सीढ़ियों से नीचे उतर आया।

जीभ का टुकड़ा, वो हाथ में पकड़े हुए था, उसने मां को दिखाते हुए इशारा किया कि कट गई है। मां को यही लगा कि उसकी पत्नी ईशा ने चाकू से जीभ काटी है। जब मोहल्ले की और महिलाएं इकट्‌ठा हो गईं और उन्होंने ईशा की पिटाई कर दी, तब उसने बताया कि चाकू नहीं मैंने अपने दांतों से ये जीभ काट दी है।

विपिन की मां गीता ने बहू ईशा पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने शिकायत में लिखा- मेरे बेटे विपिन की शादी 7 महीने पहले मेरठ की ईशा के साथ हुई थी। ईशा का चरित्र ठीक नहीं है, वह बीड़ी और सिगरेट पीती है। कई बार पति से शराब मंगाकर पीती थी। विपिन मना करता ताे उसे छोड़कर जाने की धमकी देती थी। मेरे बेटे के साथ मारपीट व गाली गलौज करती है। सोमवार की रात दांतों से मेरे बेटे की जीभ काट दी, जो मेरठ के अस्पताल में भर्ती है।

मोदीनगर पुलिस जब आरोपी ईशा को पकड़कर थाने लाई तो वह महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। जिसके बाद महिला पुलिस को भी लगा कि यह बदतमीज महिला है, कुछ भी कर सकती है।

ईशा ने पुलिस से कहा कि मैं नशे में नहीं हूं, मुझे मेरी सास ने महिलाओं से पिटवाया है। मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे बचाया नहीं गया।

ईशा ने आगे कहा- रात में मेरा पति से झगड़ा हुआ था। मैंने चोरी से शराब पी रखी थी, वो अंडा करी नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैंने सब्जी उठाकर फेंक दी। विपिन ने मुझे मनाया, उसके बाद मेरी पति से मारपीट हो गई। पति मुझे बंद कमरे में डांटता रहा तो मैंने गुस्से में आकर उसकी जीभ काट दी।

ईशा ने कहा कि विपिन मुझे शराब पीने और इंस्टाग्राम पर रील बनाने से रोकता था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि मैं पिछले 6 महीने में शादी के बाद पति को 8-10 बार पीट चुकी हूं।

मां गीता ने कहा- मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का कहना है कि विपिन की जीभ कटकर अलग हो चुकी है। अब सर्जरी के बाद भी जीभ को जोड़ा नहीं जा सकता। जीभ करीब 2.5 सेमी कट चुकी है।

डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि प्लास्टिक की जीभ जोड़ी जा सकती है। हालांकि वह पहले की तरह अब साफ बोल नहीं सकेगा। परिवार ने कहा कि किसी भी तरह विपिन बच जाए और वह टूटी-फूटी भाषा में ही बोलना शुरू कर दे। गाजियाबाद के सीनियर एडवोकेट सौरभ डागर कहते हैं- पुलिस ने जीभ कटने के मामले में BNS की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (जानबूझकर अपमानित करना), 351(3) (जान से मारने की धमकी देना) और 118(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) में केस दर्ज किया है।

एफआईआर में दर्ज है कि जीभ कटकर अलग हो चुकी है, जिसके बाद महिला को अरेस्ट किया गया। गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें शरीर का एक अंग कटकर अलग हुआ। इस तरह के मामले में 15 साल तक की सजा है।

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