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Umar Ansaei Bail: उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

प्रयागराज. गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए मां के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में फंसे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

उमर की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में पैरवी की. इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उमर ने हाईकोर्ट का रुख किया था. यह मामला गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां उमर अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने उन्हें 4 अगस्त को लखनऊ स्थित विधायक निवास (दारूलशफा) से गिरफ्तार किया था. एफआईआर मोहम्मदाबाद थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई थी.

प्रकरण मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की उस संपत्ति से जुड़ा है, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढ़ी दास मोहल्ले में स्थित है और जिसे डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था. आरोप है कि उमर अंसारी ने इस कुर्क संपत्ति को रिहा कराने के लिए फर्जी वकालतनामा दाखिल किया, जिसमें उनकी मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि वह फरार चल रही हैं और उन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है. हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद उमर अंसारी को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है.

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