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उन्नाव : डीएम ने लगाई धारा 163: एक जगह इकट्‌ठा होने पर रोक

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उन्नाव में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए धारा 163 लागू कर दी है। इस कड़े फैसले के पीछे जिले में बढ़ती अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का उद्देश्य है।

डीएम राठी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी विशेष समूह को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए की गई है। धारा 163 के तहत कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनमें बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जुटाने, अवैध निर्माण, यातायात नियमों के उल्लंघन और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक शामिल है।

नए नियमों के अनुसार, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी, जिसमें बिना हेलमेट बाइक चलाना और बिना लाइसेंस वाहन चलाना शामिल है। साथ ही, अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

सख्त कार्रवाई होगी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद उन्नाव पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में सभी थाने इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार हैं।

संदिग्ध की तत्काल दें सूचना किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों और बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुलिस गश्त तेज कर दी गई है ताकि जिले में शांति बनी रहे।

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