Dailynews

 UP News:  7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, 3 महीने में हुआ न्याय

बदायूं. उत्तर प्रदेश के बदायूं में 18 अक्टूबर 2024 को बिल्सी थाना क्षेत्र के कस्बे में 7 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 3 महीने में सजा सुनाई. अपर सत्र न्यायाधीश और स्पेशल जज पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने यह आदेश दिया है. घटना के बाद पुलिस ने 2 महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीसीटीवी और फॉरेंसिक सबूत पेश किए गए थे. कोर्ट ने एक यूट्यूबर के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जिसने बच्ची और उसके परिवार का नाम उजागर किया था. कोर्ट ने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पीड़ित परिवार ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाने पर पुलिस और कोर्ट का आभार व्यक्त किया है. 7 साल की बच्ची कक्षा तीन में पढ़ती थी.

बिल्सी थाना क्षेत्र के कस्बे की 7 साल की बच्ची, जो कक्षा 3 में पढ़ती थी, पड़ोस में रहने वाले युवक जानेअलाम उर्फ जैना ने बहाने से बुलाकर एक खंडहर में ले गया. वहां उसने बच्ची का बलात्कार करने का प्रयास किया. बच्ची ने शोर मचाया तो उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट और सिर पर ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी. घटना के बाद बच्ची के परिजन उसे तलाशने लगे और आरोपी भी उनके साथ बच्ची की तलाश में जुटा रहा. घटना की जानकारी होने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पकड़ा. पुलिस ने आरोपी और बच्ची का डीएनए लिया और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए. सीसीटीवी सबूत के साथ पुलिस ने 2 महीने में चार्जशीट दाखिल की.

आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में नशे में होने के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कबूली थी. 18 अक्टूबर 2024 को कक्षा तीन की छात्रा के साथ यह हैवानियत की वारदात हुई थी. सरकारी वकील अनमोल जोहरी का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई हुई और आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई. वहीं, एक यूट्यूबर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसपी को लिखा है. कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट और पुलिस का आभार जताया है.

Umh News india

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *