यूपी में कृषि यंत्र खरीदने पर मिलगा 50% अनुदान, ऐसे करें अप्लाई
झांसी. खेती करने कि सोच रहे हैं ? लेकिन, खेती से जुड़े उपकरण नहीं हैं, तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी. किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह योजना शुरु की है. योजना के लिए आवेदन करने की कुछ शर्तें भी हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो
- पिछड़ा वर्ग के किसानों हो .
- इस योजना के तहत कृषि से जुड़े सभी उपकरण खरीदने के लिए सरकार 50% सब्सिडी देगी.
- आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता, दो पासवर्ड साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी.
- प्रदेश के मूल निवासी हो.
- ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए किसान को agriculture.up.gov.in पर जाना होगा - होम पेज पर पहुंचने का बाद आपको यंत्र हेतु टोकन का एक विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करना होगा.
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा
- जिला का चयन करें
- आपसे वहां पर आपकी कुछ जानकारी मांगी जाएगी. सभी जानकारी भरने के बाद उन यंत्र की लिस्ट आ जायेगी.
- सभी यंत्र को चयनित करने के बाद जरुरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक स्लिप प्राप्त होगी.