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बुलन्दशहर :  शिखर अग्रवाल के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज

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बुलन्दशहर स्याना में हुई चिंगारावठी हिंसा के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह कार्यवाही न्यायालय आदेशों पर की है। नगर के मोहल्ला चांदपुर रोड के रहने वाले हर्षित त्यागी का आरोप है कि आरोपी शिखर अग्रवाल ने उनसे 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।

पीड़ित हर्षित त्यागी का आरोप है कि 20 9 2023 की शाम करीब 6:00 बजे शिखर अग्रवाल पुत्र रंजीत अग्रवाल निवासी मोहल्ला जवाहरगंज ग्रे रंग की मारुति वैगन आर कर नंबर अप 13 बी आर 9827 में सवार होकर आया। आरोपी शिखर अग्रवाल ने कहां की अपने ताऊ के लड़के राजीव से कह देना कि 15 दिन के अंदर 10 लख रुपए का इंतजाम कर ले मैंने फखरुद्दीन से राजीव के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर दिया है। अगर समय से पैसे नहीं मिले तो राजीव को जेल भिजवा दूंगा। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर शिकायत की गई तो अंजाम बुरे होंगे। पीड़ित हर्षित ने न्यायालय के समक्ष जाकर आरोपी शिखर अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 384,506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया।

स्याना हिंसा बहुत चर्चित कांड का मुख्य आरोपी है शिखर अग्रवाल
3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिंगारावठी चौकी पर हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान तत्कालीन कोतवाली प्रभारी सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए थे। हिंसा के आरोप में शिखर अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। हिंसा का मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल जमानत पर रिहा है।

शिखर अग्रवाल ने वर्ष 2021 में सलेमपुर में शेर सिंह राणा की गर्दन काटकर हत्या करने व बदला लेने के मामले में पुलिस ने धारा 505(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त कार्रवाई न्यायालय के आदेशों पर की गई है। न्यायालय के आदेशों के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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