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Sultanpur News : जज बोले-राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे, कोर्ट में वकील ने कहा-अगली तारीख पर जरूर आएंगे

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सुल्तानपुर , कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा कि अगर राहुल 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

26 जून को भी पेशी के दौरान राहुल कोर्ट नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने तब राहुल के वकील से पूछा था कि वह कहां हैं? वकील ने बताया था कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह नहीं आ पाए।

8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे।

राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा- 26 जुलाई को वे जरूर आएंगे
राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा- राहुल का आज बयान दर्ज होना था, लेकिन संसद चल रही है। वह नेता प्रतिपक्ष हैं। इस वजह से पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने 26 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए हैं। अगर वह नहीं आए तो कोर्ट ने उन पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की बात कही है। राहुल गांधी 26 को जरूर आएंगे।

कोर्ट रूम से LIVE…
करीब 11:18 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वादी (भाजपा नेता) के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से कहा कि जमानत के बाद से कई पेशी हो गई लेकिन राहुल गांधी बयान के लिए हाजिर नहीं हो रहे। उनके खिलाफ NBW की कार्रवाई की जाए तब वो आ जाएंगे।

राहुल के वकील ने कहा- वादी वकील की बात सही है, लेकिन एक आखिरी मौका दिया जाए। संसद सत्र चल रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। इसलिए नहीं आ सके। आगे बजट भी पेश होना है। ऐसे में तारीख दे दी जाए।

दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद विशेष जज शुभम वर्मा ने वादी के वकील संतोष पांडेय से पूछा कि जो ये (राहुल के वकील) कह रहे हैं सही है। उन्होंने हां में सिर हिलाया तो जज ने 26 जुलाई की तारीख तय कर दी।

12 तारीख, एक बार भी पेशी पर नहीं आए राहुल 5 साल से केस चल रहा है। दिसंबर 2023 में MP/MLA कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल ने 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी।

जमानत मिलने के बाद इस केस में पहली तारीख 2 मार्च को लगी। इसके बाद 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून को तारीख लगी लेकिन, राहुल नहीं पहुंचे।

राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में MP/MLA कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। मिश्रा ने कहा- 8 मई, 2018 को राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता ने कहा था- अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।

याचिकाकर्ता विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल के बयान से उनको दुख पहुंचा है। क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इसमें विजय मिश्रा ने कोर्ट में दो गवाह पेश किए थे। सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट पर चले राहुल के बयान को पेश किया था।

राहुल के खिलाफ दो धाराएं
राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना है। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में राहुल को दो साल तक की जेल हो सकती है।

मानहानि केस में ही पिछले साल संसद सदस्यता रद्द हुई थी
24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल तब वायनाड से सांसद थे। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी।

आखिरी में पढ़िए क्या था जस्टिस लोया केस..
जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्‍त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे।

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