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UP News: स्थानीय निकायों के पेंशनर्स को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से अच्छी खबर, भुगतान किए जाने का आदेश

प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्थानीय निकायों के 1 जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किए जाने आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश 11 दिसंबर 2023 को प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग तीन लखनऊ द्वारा पारित आदेश के क्रम में दिया है. कोर्ट ने इस आदेश के अनुपालन के लिए महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न होने पर महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज को हाईकोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने नगर निगम प्रयागराज के जलकल विभाग से रिटायर वित्त अधिकारी योगेश चंद्र जोशी की रिट याचिका पर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश की प्रति महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज और निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी 24 घंटे के भीतर भेजने का रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेशित किया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोर्ट के आदेश का पालन दो हफ्ते में नहीं किया गया तो 10 जनवरी 2024 को फ्रेश केस के तौर पर कोर्ट दोबारा मामले की सुनवाई करेगी. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख पर आदेश का पालन न होने पर महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज को हाजिर रहने को भी कहा है. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश का अनुपालन कर दिया जाता है तब महाप्रबंधक जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी.

गौरतलब है कि प्रमुख सचिव नगर विकास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद ही 11 दिसंबर 2023 को पेंशन पुनरीक्षित करने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट के इस आदेश का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगमों के साथ ही प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषदों और  नगर पंचायतो के 1 जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा.

आपको बता दें कि यूपी सरकार के वित्त विभाग ने 18 जुलाई 2017 को आदेश पारित किया था कि राजकीय पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को जो 1 जनवरी 2006 से पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ,उनकी पेंशन पुनरीक्षित की जाए लेकिन इस आदेश का स्थानीय निकायों में अनुपालन नहीं हो रहा था.

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