बुलंदशहर : एसआईआर प्रक्रिया शुरू, गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य
बुलंदशहर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के प्रत्येक निवासी को गणना प्रपत्र भरकर जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 4 दिसंबर 2025 तक मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। विशेष रूप से, 2003 के बाद जन्मे युवाओं को अपने माता-पिता के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
यह प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई, जिसके तहत बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाताओं से प्रपत्र एकत्रित करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को यह गणना प्रपत्र भरना होगा।
2003 से पहले जन्मे लोगों को देने होंगे ये दस्तावेज वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोगों को केवल संबंधित जानकारी भरनी होगी, उन्हें कोई दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर नहीं देना होगा। वहीं, वर्ष 1987 के बाद या 2003 से पहले जन्मे लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। 2003 के बाद जन्मे लोगों को देने होंगे ये दस्तावेज जबकि वर्ष 2003 के बाद जन्म लेने वाले युवाओं को अपने दस्तावेजों के साथ-साथ अपने माता-पिता दोनों के दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में जमा करने होंगे। 4 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र जमा न करने वाले मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया जाएगा। एक बार नाम कटने के बाद उसे दोबारा सूची में शामिल करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
जिले के सभी 2876 बूथों पर एक-एक बीएलओ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 10 बूथों पर एक सुपरवाइजर भी तैनात किया गया है। 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के बाद किसी भी स्थिति में मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।
2003 की मतदाता सूची से ब्योरा नहीं हुआ मैच तो जारी होगा नोटिस वर्ष 2003 की सूची में शामिल मतदाताओं को अपने मतदाता होने का ब्योरा प्रपत्र में भरना होगा। यदि ब्योरा गलत भरा जाता है तो ऐसी स्थिति में एसडीएम के द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद नोटिस के आधार पर संबंधित व्यक्ति को अपने दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य ब्योरा पेश करना होगा।
देखें आवश्यक दस्तावेजों की सूची
1. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
2. भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. 10वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
10. राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र

