29 फरवरी के बाद भी Paytm में होंगे डिपॉजिट और टॉपअप, RBI ने अपने पिछले आदेश में किया बदलाव
दिल्ली. बीते कुछ दिनों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) लगातार सुर्खियों में है. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के लिए राहत भरी खबर आई है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है. पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट्स लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 तक का समय दिया गया है. आरबीआई ने शुक्रवार (16 फरवरी) को कहा कि व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय सीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, पेटीएम के ग्राहक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने अकाउंट्स से शेष राशि की निकासी या उपयोग बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकेंगे.
गौरतलब है कि 9 फरवरी को पेटीएम ने कहा था कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अगुवाई में एक ग्रुप एडवाइजरी कमिटी बनाई है. यह कमिटी इसे कंप्लॉयंस और रेगुलेशन पर सलाह देगी. 3 सदस्यों की इस कमिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के पूर्व प्रेसिडेंट एमएम चिताले और आंध्रा बैंक के पूर्व सीएमडी आर रामचंद्रन हैं.