नांदेड़ के तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम को मंजूरी, समुदाय नजर आया नाराज
मुंबई। (गगनदीप सिंह रियाड़) नांदेड़ के गुरुद्वारा के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम-2024 को लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे संबंधित विधेयक का प्रारूप को मंजूरी के बाद नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब चुनाव नियम और उसकी उपविधि तैयार होगी। गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने और प्रशासनिक काम भी बढ़ गया है। इसके मद्देनजर 1956 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए भाटिया अध्ययन समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने नया अधिनियम तैयार करने को मंजूरी दी है।
एमपीएससी में नियुक्त होंगे जनसंपर्क अधिकारी इसके अलावा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की छवि सुधारने के लिए जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने एमपीएससी में एक जनसंपर्क अधिकारी और एक विधि अधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। एमपीएससी के न्यायालय में प्रलंबित प्रकरणों को निपटारे के लिए एक वरिष्ठ विधि अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जबकि एमपीएससी की प्रतिमा को सुधारने के लिए एक जनसंपर्क अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू होगी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना लागू करने को मंजूरी दी है। राज्य में दो लाख रुपए के वार्षिक आय सीमा वाले 65 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 480 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के सर्वेक्षण और स्क्रिनिंग किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थियों को तीन हजार रुपए एकमुश्त राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। राज्य में फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग सवा से डेढ़ करोड़ के बीच है। विकलांगता और मानसिक बीमारी से पीड़ित लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्य के कुछ केवल जिलों में लागू है। लेकिन अब मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को विकलांगता और कमजोरी से निदान के लिए उपकरण खरादी और मानसिक स्वास्थ संतुलित रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जिलाधिकारी और शहरी इलाकों में आयुक्त के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा
संरक्षक अध्यक्ष भाई करनैल सिंह पीर मुहम्मद और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के महासचिव शोमानी अकाली दल के नेता भाई गगनदीप सिंह रियाड़ ने आज संयुक्त रूप से चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार तख्त सचखंड अबिचल नगर हजूर साहिब के बोर्ड के एक्ट में बदलाव कर सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है.
तख्त श्री हजूर साहिब एक्ट 1956 बोर्ड को निरस्त करना और नया 2024 एक्ट लागू करना सिखों के मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। भाई करनैल सिंह पीर मुहम्मद ने आगे कहा कि शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बिल पेश किया है। सरकार ने अधिनियम प्रस्तुत एवं संशोधित कर मनोनीत 7 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 करने का विधेयक पारित कर दिया है। शिरोमणि कमेटी के 4 सदस्यों की संख्या को कम करते हुए 2 सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया गया है। नए बिल के मुताबिक चीफ खालसा दीवान और हजूरी खालसा दीवान के सदस्यों को बोर्ड से हटा दिया गया है. नए बिल के मुताबिक अब 17 सदस्यीय बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों के साथ 3 सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे और 2 सदस्य शिरोमणि कमेटी द्वारा मनोनीत होंगे.