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बुलंदशहर : ACJM ने पूरे अहार थाने को किया तलब, पुलिस कर्मियों ने न्यायालय में मानी गलती

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बुलंदशहर, अनूपशहर की अहार पुलिस को शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को नहीं देना भारी पड़ गया।पुलिस को लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसीजेएम विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने पूरे अहार थाने को तलब किया है। पुलिस के माफी मांगने के बाद जज ने अभियुक्त की जमानत मंजूर की है।

एडवोकेट बलजीत सिंह सिसोदिया ने बताया कि अहार थाने की पुलिस ने अभियुक्त नाजिम की गिरफ्तारी करके न्यायालय के सम्मुख पेश किया। कोर्ट में​​​​​ एसीजेएम विनय कुमार (चतुर्थ) ने विवेचक से पूछा कि अभियुक्त के परिवार में किसको सूचना दी गई है। इस पर विवेचक मौन हो गए। जबकि गिरफ्तारी के पत्र में अभियुक्त के पिता और उसके भाई को सूचना देना बताया गया था।

जज ने मोबाइल डिटेल विवेचक से दिखाने को कहा तो विवेचक ने बताया कि थाने में मुंशी ने सूचना दी है। जज ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल मुंशी को तलब किया। थाना पुलिस द्वारा जब मुंशी का मोबाइल देखा गया तो उसमें मात्र एक बार ही डायल नंबर पाया गया। जिस पर कोई भी सेकंड या मिनट अंकित नहीं था। जिसकी पूछताछ पर मुंशी ने अपनी गलती मानी और बात बदलते हुए कहा की हमारे द्वारा अभियुक्त के भाई को सूचना दी गई।

थाने के इस रवैया पर तुरंत गिरफ्तारी करने वाले उपनिरीक्षक, थाना प्रभारी, विवेचक और थाने के मुंशी को तलब करते हुए दंडित किए जाने की चेतावनी दी। जज के सख्त रवैया अपनाने पर पर थाने के समस्त स्टाफ न्यायालय में उपस्थित हुए और अपने इस कृत्य के लिए लिखित रूप से क्षमा याचना की। इस आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत स्वीकार कर ली।

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