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UP में आप भी खोल सकेंगे शराब की दुकानें, खुल गई लॉटरी विंडो

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उत्तर प्रदेश में आपके लिए बिजनेस करने का शानदार मौका है. हाल ही में सरकार ने नई लिकर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है. इसके तहत ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानि 14 फरवरी से शुरू कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप इच्छुक है आप इसमें एनरोल हो सकते है. यूपी के तकरीबन 75 जिलों के लिए यह ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है. इसके तहत देसी शराब, कंपोजिट और मॉडल के लिए स्थानीय जिला प्रशासन की वेबसाइट पर सूची जारी की गई है.

इतनी नई दुकानें खोली जानी है

इस ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत लखनऊ में कुल 1,071 नई दुकानें खोली जाएंगी. इनमें 572 देसी शराब, 400 कंपोजिट, और 56 मॉडल शामिल है. इच्छुक आवेदक 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले चरण की लॉटरी 6 मार्च को आयोजित होगी. ऐसे में आइए इसके लिए कुछ जरूरी तारीख और समय पर एक नजर डालते है.

  • लॉटरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे से शुरू हो चुकी है.
  • आवेदन और प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी को शाम 5 बजे तक है.
  • आवेदन आप सरकारी वेबसाइट exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं.
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी आवेदक को अपना पैन नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.

कौन ले सकते है भाग

किसी भी जिले के निवासी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. किसी भी जिले की दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानों का आवंटन ही किया जाएगा. उससे अधिक आवंटन नही किया जाएगा. इस बार के लॉटरी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अब केवल व्यक्तिगत आवेदकों को ही शराब की दुकानें दी जाएगी. बड़ी कंपनियां, निजी फर्म आदि इसमें भाग नहीं ले सकेंगी.

शराब की दुकानों के लिए आवेदन करते समय नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करना होगा. देसी शराब, कंपोजिट और मॉडल दुकानों के लिए फीस 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक हो सकती है. यह कई कारकोपर निर्भर करते है. इसके लिए आप exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते है.

वाइन शॉप बिजनेस में पड़ती है इन चीजों की जरूरत
दुकान (Shop)

GST Number & Registration

2 से 3 वर्कर

मार्केटिंग

वाइन/बीयर

गोडाउन (माल स्टोर करने के लिए)

इन्वेस्टमेंट

शॉप खोलने के लिए आपके पास खुद की जगह है तो वहां पर शॉप बनवाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते है अन्यथा किराए में दुकान लेकर भी अपना काम जारी रख सकते है।

Wine Shop Business Investment

इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करना चाहते है तब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी वही छोटे स्तर पर वाइन शॉप खोलना चाहते है तो कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा खुद की जमीन नहीं है और आप जमीन खरीदकर बिजनेस करना चाहते है तब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जायेगा।

  • किराए का दुकान लेने पर – 15 से 20 हजार (लोकेशन के अनुसार कम ज्यादा हो सकता है)
  • सिक्योरिटी फीस – लगभग 20 से 50 लाख रुपए (जितने ज्यादा बड़े एरिया में शॉप खोलेंगे उतनी ज्यादा सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी)
  • गोडाउन का किराया – 15 से 20 हजार रुपए
  • शॉप लाइसेंस बनवाने का खर्चा – 15 से 20 हजार रुपए
  • वर्कर सैलरी – 10 से 15 हजार

अगर आप शहर में बड़े स्तर पर बिजनेस करते है ऐसे में आपको अलग-अलग तरह के ब्रांड रखना होगा जिसके लिए कुल लागत 50 लाख से भी ज्यादा हो सकता है।

वाइन शॉप बिजनेस के लिए एरिया

  • दुकान का एरिया – 150 से 200 स्क्वायर फीट, जिसमे आप अपने ग्राहकों को हैंडल करेंगे और माल को रखेंगे
  • गोडाउन का एरिया – 150 से 200 स्क्वायर फीट, जिसमे माल का स्टॉक रखेंगे

कुल मिलाकर आपके पास 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप आसानी से अपना शॉप खोल कर चला सकते है।

शराब की दुकान खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

बिजनेस कोई सा भी हो उसे शुरू लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट और बिजनेस से संबंधित डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस के लिए भी आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जिसकी सूची नीचे दी गई है।

पर्सनल डॉक्यूमेंट : ये आपको Liquor Shop Licence बनवाते समय काम आएगा।

  • ID Proof : वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड
  • Address Proof : बिजली बिल, राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक के साथ
  • मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
  • फोटो
  • नवीनतम ITR कॉपी
  • नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट NOC
  • इनकम प्रूफ
  • अन्य दस्तावेज

बिजनेस से संबंधित दस्तावेज

  • जीएसटी नंबर
  • व्यापार का पंजीकरण
  • शॉप खोलने के लिए लाइसेंस
  • लीज एग्रीमेंट (किराए की जगह लेने पर)

शराब दुकान लाइसेंस के प्रकार | Types Of Liquor Shop Licence

शराब की दुकान के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस बनते है। जैसे बार, रिजॉर्ट, अल्कोहल शॉप, और क्लब। देशी शराब, इंग्लिश शराब और बीयर आप जिस भी प्रकार के शराब का बिजनेस करना चाहते है उस प्रकार का लाइसेंस बनवा सकते है। सामान्यतः लाइसेंस 2 प्रकार के बनाए जाते है।

  • On Licence
  • Off Licence

ऑन लाइसेंस : यह लाइसेंस सामान्यतः बार खोलने के लिए दिया जाता है जिसमे आप शराब को बेचेंगे और आपके ग्राहक वहां पर बैठकर शराब का सेवन कर सकेंगे। जैसे – बार, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि।

ऑफ लाइसेंस : इस लाइसेंस की जरूरत उन्हें होती है जो अपने शॉप में केवल शराब की बिक्री करना चाहते है। और ग्राहक यहां से शराब खरीदकर कही और जाकर पियेंगे। जैसे – शराब की दुकान, दारू का ठेका\

शराब बेचने का लाइसेंस कितने में बनता है | Liquor Shop Licence

हर तरह के शराब की लाइसेंस और फीस अलग होती है। किस लाइसेंस को बनवाने में कितना खर्चा आएगा आइए जानते है।

FL-2 लाइसेंस : रेस्टोरेंट बार में शराब बेचने के लिए इस लाइसेंस की जरूरत होती है जिसको बनवाने में 1 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक फीस लग सकता है।

FL-3 लाइसेंस : होटल बार में शराब की बिक्री करने के लिए इस लाइसेंस को बनवाने की आवश्यकता होती है जिसकी फीस 4 लाख से 20 लाख रुपए है। इस लाइसेंस के जरिए आप रिजॉर्ट बार में भी शराब की बिक्री कर सकते है जिसकी फीस 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक हो सकती है।

FL-4 लाइसेंस : सिविलियन क्लब में शराब बेचने के लिए FL-4 लाइसेंस की जरूरत होती हैं जिसको बनवाने की फीस 2 लाख से 4 लाख रुपए है।

RWS-2 लाइसेंस : रिटेल शॉप में शराब बेचने के लिए ये लाइसेंस बनवानी पड़ती है जिसकी फीस 50 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक होती है। इसमें आप केवल शराब को बेच सकते है ग्राहक यहां पर बैठकर शराब का सेवन नहीं कर सकते है।

शॉप लाइसेंस : शॉप लाइसेंस जिसे गुमास्ता लाइसेंस भी कहा जाता है। इसे आप अपने स्थानीय नगर निगम में जाकर बनवा सकते है। इस लाइसेंस को बनवाने की फीस 250 रुपए से 1000 रुपए होती है।

Note : शराब का लाइसेंस जारी होने से लेकर 1 वर्ष की अवधि तक वैलिड रहता है। इसलिए हर साल इसे आवेदन के जरिए नवीनीकृत करना होता है।

शराब की दुकान खोलने के लिए आप लाइसेंस लेना चाहते है तब आपको बता दे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। लेकिन जिस राज्य में शराब बैन है वहां पर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा।

वही जिस राज्य में शराब की बिक्री-खरीदी होती है उस जगह से आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते है। आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर वाइन शॉप के लिए विज्ञापन दिया जाता है। जो भी व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहता है विज्ञापन देखकर आवेदन कर सकता है।

इस विज्ञापन में शराब का ठेका लेने से संबंधित सारी जानकारी दी होती है। शराब का ठेका खोलने के लिए हर राज्य का अपना कानून होता है जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है। और यह लाइसेंस आप राज्य के आबकारी/एक्साइज विभाग द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त कर सकते है।

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