यूपी में फ्री एडमिशन के लिए 20 जनवरी से आवेदन
उत्तर प्रदेश में निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत साल-2024 में स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कुल चार फेज में आवेदन पत्र भरे जाएंगे। पहले फेज की शुरुआत 20 जनवरी से हो रही है। एडमिशन के संबंध में अधिक जानकारी उप्र बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल http//rte25.upsdc.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
सबसे पहले आवेदन पत्र भरने का शेड्यूल पढ़िए…
कौन कर सकते हैं आवेदन
- आरटीई में दाखिले के लिए पेरेंट्स की आय सालाना 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अभिभावक पिछड़े समुदाय से भी हो सकते हैं।
- जो बच्चे अनाथ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एचआईवी या किसी अन्य खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, वे आवेदन करते हैं।
- अगर चयनित छात्र अपनी उम्र के अनुसार चयनित कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं है तो स्कूल को उनकी योग्यता के आधार पर दूसरी कक्षा में दाखिला देना होगा।
नियम और शर्तें
कक्षा-एक में एडमिशन के लिए इन बच्चों की उम्र 3 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में गांव के अंदर वाले स्कूल में एडमिशन के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। एक बच्चे का सिर्फ एक आवेदन पत्र भरा जाएगा। एक से ज्यादा आवेदन होने पर उसके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन पत्र में यदि कोई दस्तावेज गलत लगाया जाता है तो भी एडमिशन बाद में भी निरस्त हो सकता है।
RTE में दाखिले की प्रक्रिया और नियम
- जिले के सभी निजी स्कूल अपनी प्रवेश कक्षा की सीटों की जानकारी प्रदेश के आरटीई पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
- सीटों के डेटा के हिसाब से हर कक्षा में 25% सीट आरटीई के लिए आरक्षित की जाती हैं।
- बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों द्वारा की गई जानकारी का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करता है।
- पेरेंट्स अपने घर के आस-पास के 3 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले स्कूलों को सिलेक्ट करते हैं।
- बेसिक शिक्षा विभाग सभी आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन करता है।
- शिक्षा विभाग की तरफ से तीन बार ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है, जिसमें चयनित हुए बच्चों की लिस्ट बनाकर स्कूलों में दाखिले के लिए भेजते हैं।
- पेरेंट्स स्कूल में जाकर बच्चे के दस्तावेज जमा कर दाखिला कराते हैं।