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बुलंदशहर : सामूहिक विवाह योजना के लिए करें आवेदन, मिलेंगे 51 हजार

बुलंदशहर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदन करें। योजना के तहत शादी कराने पर 51 हजार रुपये मिलेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभी तक करीब 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि शादी कराने का लक्ष्य 1500 से अधिक है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक शादी पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। इस राशि में से 35 हजार रुपये वधू के बैंक खाते में भेजा जाता है। 10 हजार रुपये से गृहस्थी का सामान खरीदकर नवविवाहित जोड़ों को बतौर उपहार दिया जाता है। छह हजार रुपये शादी के आयोजन पर खर्च होते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। योजना का लाभ पाने के लिए पहली शर्त यह है कि कन्या के अभिभावक मूल निवासी हों। शादी की तिथि तक कन्या की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। योजना में गरीब और निराश्रित परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सामूहिक विवाह योजना के लिए अब तक लगभग 200 आवेदन मिले हैं। पिछले दिनों डिबाई क्षेत्र में एक सामूहिक विवाह का आयोजन हो चुका है। अब जल्द ही किसी अन्य ब्लॉक या जिला स्तर पर योजना के तहत सामूहिक विवाह कराने की विभाग की ओर से तैयारी चल रही है। उन्होंने योजना के तहत पात्र लोगों से आवेदन करने का आह्वान किया है।

Samuhik Vivah Online के लिए आवश्यक दस्तावेज़

विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटर आईडी)






दुल्हन और दूल्हे का आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र (300KB से अधिक नहीं, PDF फॉर्मेट)

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

परिवार पहचान पत्र (Family ID)

राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

दुल्हन और दूल्हे की फोटो (100KB से अधिक नहीं, JPG फॉर्मेट)

बैंक पासबुक की प्रति (300KB से अधिक नहीं, PDF फॉर्मेट)

  1. पंजीकरण
    सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
  2. आधार और विवरण दर्ज करें
    दुल्हन और दूल्हे के आधार नंबर दर्ज करें, जैसा आधार पर लिखा हो। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर का उपयोग करें।
  3. मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन
    दूल्हे और दुल्हन दोनों के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आगे बढ़ें।
  4. आय और बैंक विवरण
    आवेदक की वार्षिक आय की जानकारी दर्ज करें और बैंक का नाम, IFSC कोड, और अकाउंट नंबर दर्ज करें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें
    पासबुक, फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  6. फॉर्म जमा करें
    सभी जानकारी सही होने पर “Submit” बटन पर क्लिक करें। आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर फॉर्म नंबर प्राप्त करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।
Umh News india

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