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यूपी : कृषि भूमि पर अवैध निर्माण रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी

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आजमगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चरल भूमि पर हो रहे निर्माण को रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार, शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता. यह फैसला शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को रोकने के लिए लिया गया है.

बिना एनओसी के नहीं हो सकता निर्माण
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कृषि भूमि पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना जरूरी है. बिना अनुमति के किए जाने वाले निर्माण कार्यों को तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे निर्माण पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि 2022 में भी सरकार ने कृषि भूमि पर हो रहे निर्माण से संबंधित आदेश जारी किया था. 2024 में भी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सरकारी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए. विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के तहत आने वाली कृषि भूमि का उपयोग अगर खेती के अलावा किसी और काम के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती की जमीन पर हो रहे अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई और प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की बात कही गई है. आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त को कृषि भूमि पर निर्माण की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण से एनओसी की जांच करना जरूरी होगा. अगर एनओसी नहीं मिली, तो निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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