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मधेपुरा : वाद हुआ निरस्त

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मधेपुरा, राजेन्‍द्र मंडल, पता- रामजी मंडल, ग्राम- पंचायत अंचल कार्यालाय कुमारखंड जिला मधेपुरा, डाकघर- कुमारखंड, प्रखंड- कुमारखंड, अनुमंडल- कुमारखंड, जिला- मधेपुरा का द्वितीय अपील का आवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी को दूरभाष एवं ईमेल के माध्यम से सुनवाई की तिथि की सूचना दी गयी। अपीलार्थी दिनांक 09.06.2023 को सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित थे। अपीलार्थी दिनांक 21.07.2023, 11.08.2023 को उपस्थित थे एवं आज 01.09.2023 को सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के पुत्र उपस्थित हैं। अपीलार्थी ने अपने तीन साल तीन महीने के वेतन का भुगतान करने एवं ड्राईवर के पद पर फिर से नियुक्ति करने के संबंध में अपील दायर किया है। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को इस परिवाद पर जाँच कर एक स्‍पष्‍ट प्रतिवेदन अगली सुनवाई की तिथि 01.09.2023 के पूर्व भेजने का निदेश दिया गया था। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक- 705-2/स्‍था0 दिनांक- 31.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त है। जिसमे जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा वर्णित किया गया है कि “विषयांकित मामले के आलोक में श्री राजेन्‍द्र मंडल के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड ने पत्रांक- 1579-2 दिनांक- 30.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री श्री राजेन्‍द्र मंडल, पिता- स्‍व0 रामजी मंडल का दिनांक- 03.01.2014 से 27.06.2014 तक गाड़ी परिचालन के बकाया पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिश्रव/पंजी संचिकाओं का मिलान किया गया। श्री मंडल को दिनांक- 01.01.2014 से दिनांक- 31.01.2014 तक कुल 26 दिनों का 183 रूपयें की दर से कुल 4758 रूपये का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। शेष अवधि में श्री राजेन्‍द्र मंडल को बकाया पारिश्रमिक फरवरी 2014 में 24 दिन, मार्च-2014 में 26 दिन, अप्रैल- 2014 में 26 दिन, मई-2014 में 26 दिन जून- 2014 में 23 दिन कुल 125 दिनों का पारिश्रमिक प्रति कार्य दिवस 183/- रूपये मात्र की दर से कुल मो0- 22875/-(बाईस हजार आठ सौ पचहतर) रूपये मात्र का चेक संख्‍या- 877784 दिनांक- 30.08.2023 के माध्‍यम से भुगतान कर दिया गया है। फलस्‍वरूप वाद का निराकरण कर दिया गया है।” जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रतिवदेन का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा अपीलार्थी के अपील पर नियमानूकुल जाँच कर पारिश्रमिक बकाया चेक संख्‍या- 877784 से भुगतान किया जा चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड से दूरभाष पर वार्ता हुई। वार्ता के दौरान उन्‍होने बताया कि चेक प्राप्‍त करने अपीलार्थी स्वयं नहीं आकर अपने पुत्र को भेजे थे इसकी वजह से उनके पुत्र को चेक नहीं दिया गया। अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि वे स्‍वयं जाकर अपने बकाया भुगतान का चेक प्राप्‍त कर लें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

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