एसीजेएम कोर्ट ने पत्नी व बच्चे के भरण पोषण वास्ते 40 हजार रुपए प्रति माह देने के आदेश
कोटपूतली (राजेश कुमार हाडिया)। कोटपूतली एसीजेएम न्यायालय नम्बर 1 ने पत्नी व बच्चे के भरण पोषण वास्ते 40 हजार रुपए प्रति माह देने के आदेश जारी किए हैं। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार बबेरवाल द्वारा दर्ज परिवाद में बताया कि अप्रार्थी का डॉ. अमित सिंह से हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ जिससे वो उनकी विधिपूर्वक विवाहित पत्नि है। प्रार्थियां के पिता ने उनके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक सबकुछ दिया, फिर भी दहेज की मांग को लेकर डॉ. अमित सिंह ने आये दिन उससे मारपीट कर क्रुरता की। जिससे पीड़िता वर्तमान में अप्रार्थी से अलग रह रही है। घटना के बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।
अब कोटपूतली की एसीजेएम कोर्ट नम्बर 1 ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रार्थियां के भरण पोषण से जुड़े मामले को लेकर डॉ. अमीत सिंह राठौड़ पुत्र नवल सिंह राठौड़ को निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नि व बच्चे को हर माह 40 हजार रुपये प्रत्येक माह की 05 तारीख तक यह राशि 18 मई 2023 से भुगतान करने के आदेश जारी किए है। कोर्ट ने यह आदेश हाल मधुकर कॉलोनी गढ कस्बा कोटपूतली प्रार्थियां पत्नि व बच्चे के भरण पोषण प्रार्थना पत्र पर दिया है। न्यायालय ने माना की प्रार्थियां हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनकी विवाहित पत्नि है और उनके एक पुत्र भी है। डॉ. अमित सिंह का पुनित नैतिक सामाजिक व विधिक दायित्व है की वह विधिपूर्वक अपनी पत्नि व बच्चे का भरण पोषण करे। उक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थियों को देखते हुए अप्रार्थी डॉ. अमित सिंह से प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की दिनांक से प्रार्थियां को 15000 हजार व बच्चे को 25000 हजार यानि चालिस हजार रुपये शिक्षा चिकित्सा खाने पीने हेतु अंतिरम भरण पोषण के रुप में दिलवाना उचित ठहराया गया। प्रार्थियां के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है। अप्रार्थी डॉ. अमित सिंह राठौड़ सरकारी चिकित्सा सेवा में कार्यरत है।