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बुलंदशहर में गौकशी के आरोपियों पर शिकंजा

बुलंदशहर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर सिकंदराबाद पुलिस ने दो शातिर गौकशों की 1 करोड़ 60 हजार रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई सरकार की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।

पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह संपत्ति सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम तिलबेगमपुर निवासी अय्यूब (पुत्र अफलातून) और उमर (पुत्र इलियास) की है। इन दोनों ने गौकशी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध रूप से यह संपत्ति अर्जित की थी।

सिकंदराबाद पुलिस ने जांच के दौरान इन अपराधियों की संपत्ति का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई, जिसके बाद कुर्की के आदेश जारी किए गए।

कुर्क की गई संपत्ति में अय्यूब का एक तीन मंजिला मकान शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। यह मकान उसने अपराध की कमाई से अपनी पैतृक संपत्ति पर अवैध रूप से बनवाया था। उमर की एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल भी कुर्क की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 60 हजार रुपये है।

पकड़े गए दोनों अभियुक्त शातिर गौकश हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप ने बताया कि सिकंदराबाद पुलिस की न्यायालय और जिला प्रशासन के समक्ष प्रभावी पैरवी के कारण यह आदेश पारित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

Umh News india

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