1अक्टूबर से NCR में बिना PUC-वाले-वाहनों को पेट्रोल बंद
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 1 अक्टूबर, 2026 से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह निर्देश जारी किया है।
बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों और तेल कंपनियों के बिक्री अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें 30 सितंबर, 2026 तक सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने ‘वाहन PUC स्थिति’ नाम का एक मोबाइल ऐप भी बनाया है। पेट्रोल पंप मालिकों और कर्मचारियों को इस ऐप में लॉगिन करके ईंधन भरवाने आने वाले सभी वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करनी होगी।
आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का समय पर प्रदूषण जांच कराकर वैध PUC सर्टिफिकेट बनवा लें। 1 अक्टूबर, 2026 के बाद बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के ईंधन न मिलने पर किसी भी तरह का विवाद न करें।

