Live News

एमपी-एमएलए न्यायालय ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को किया तलब

Share News
8 / 100

अनूपशहर: कोविड प्रोटोकॉल, महामारी एक्ट व धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन मामले में एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को तलब किया है। मुकद्दमा वादी वीरेंद्र सिंह के प्रोटेस्ट पर मुकद्दमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की है।

अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा ने बताया कि मामला आठ फरवरी 2022 का है। जिसमें तत्कालीन प्रत्याशी व वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल तथा डीएम द्वारा घोषित धारा 144 तथा आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन किया गया था। तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी द्वारा बिना अनुमति लिए जनसभा व रैली आयोजित की गई। जिस पर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल, धारा 144 तथा महामारी अधिनियम की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य अंकित किये मुकद्दमे में अंतिम रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया गया था।

विधायक को तलब कर मुकद्दमा राज्य रूप में चलाने की दी गयी अनुमति

जिस पर अधिवक्ता वादी राकेश वर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष बहस कर वादी का पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे सुनने के उपरांत न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब करते हुए मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *