चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को पहले SC की फटकार
दिल्ली. चेक बाउंस के 7 मामलों में सजा का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई थी, लेकिन अब एक्टर को बड़ी राहत मिल गई है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से बताया गया कि 2 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त के तहत 1 करोड़ 15 लाख रुपये की रकम का इंतजाम हो चुका है. वहीं, बाकी 85 लाख रुपये जमा करने के लिए एक जमीन के खरीदार का हवाला दिया गया है.
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता की पुश्तैनी जमीन का एक खरीदार मौजूद है और वह 85 लाख रुपये देने के लिए तैयार है. खरीदार और जमीन बेचने वाले राजपाल यादव, दोनों कोर्ट में मौजूद हैं. जमीन की रजिस्ट्री को लेकर फिलहाल दिक्कत आ रही है. पितृ पक्ष चल रहा है और खरीदार अभी सेल डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता. वह नवरात्रि शुरू होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है.
राजपाल यादव को मिली मोहलत
वकील ने कोर्ट को बताया कि इसके बावजूद खरीदार 85 लाख रुपये एडवांस के तौर पर देने के लिए तैयार है, ताकि राजपाल यादव की ओर से जमा की जाने वाली कुल रकम 2 करोड़ रुपये तक पहुंच सके. राजपाल यादव के वकील ने कहा कि वो रजिस्ट्री की जरूरत के हिसाब से रकम डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा कर सकते है. राजपाल यादव को कोर्ट से पैसे चुकाने के लिए मोहलत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर को बाकी 85 लाख रुपये सोमवार तक आरटीजीएसके जरिए जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का वक्त दिया. अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

